अविवाहित जोड़े का होटल के कमरे में रहना अपराध नहीं: मद्रास हाईकोर्ट - Parag Ki News

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Saturday, December 7, 2019

अविवाहित जोड़े का होटल के कमरे में रहना अपराध नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

जस्टिस एमएस रमेश ने हाल के एक आदेश में कहा, 'प्रत्यक्ष तौर पर कोई कानून या नियम नहीं है जो विपरीत लिंग के अविवाहित जोड़े को होटल के कमरे में मेहमान के तौर पर रहने से रोकता है.'

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