दीवाली पर 10 बजे के बाद फोड़े हैं पटाखे तो हो सकती है ये सज़ा - Parag Ki News

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Thursday, November 8, 2018

दीवाली पर 10 बजे के बाद फोड़े हैं पटाखे तो हो सकती है ये सज़ा

वकीलों का कहना है कि आईपीसी की धारा 188 जमानती है लेकिन ट्रायल चलता है. दोषी पाए जाने पर छह माह की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है

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