वर्ष 1954 राष्ट्रपति आदेश के जरिये संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता है और राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करने वाली महिला से संपत्ति का अधिकार छीनता है.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2O9GSgq
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