चुनावी अपराध में नहीं होगी 2 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज - Parag Ki News

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Monday, August 27, 2018

चुनावी अपराध में नहीं होगी 2 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

चुनाव के समय वोट के लिए रिश्वत देने, किसी को गैर कानूनी तरीके से प्रभावित करने, भ्रमित करने और चुनाव के संदर्भ में गलत बयान देने के मामले में कम से कम दो साल कैद की सजा का प्रावधान करने की मांग की गई है. इसके लिए चुनाव आयोग की सिफारिश का भी हवाला दिया गया है, जिसने 1992 से लगातार इसकी सिफारिश की है. 

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